Income Tax Update 2025: Section 87A Rebate अब Special Rate Income पर नहीं मिलेगा, टैक्सपेयर्स को नोटिस

 

Income Tax Update 2025: Section 87A Rebate अब Special Rate Income पर नहीं मिलेगा, टैक्सपेयर्स को नोटिस


Income Tax Department (आयकर विभाग) ने टैक्सपेयर्स के लिए नया निर्देश जारी किया है। CBDT Circular (सीबीडीटी सर्कुलर) के अनुसार अब Section 87A (सेक्शन 87ए) के तहत मिलने वाली Tax Rebate (टैक्स रिबेट) Short Term Capital Gains (शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन) या अन्य Special Rate Income (स्पेशल रेट इनकम) पर लागू नहीं होगी।


इस बदलाव के बाद कई ऐसे टैक्सपेयर्स, जिन्होंने FY 2023-24 में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर रिबेट का दावा किया था, उन्हें Income Tax Notice (इनकम टैक्स नोटिस) भेजकर Tax Demand (टैक्स डिमांड) चुकाने के लिए कहा गया है।


कब तक चुकाना होगा टैक्स

CBDT ने स्पष्ट किया है कि टैक्सपेयर्स को 31 दिसंबर 2025 तक बकाया टैक्स जमा करना होगा। अगर समय सीमा तक टैक्स चुकाया जाता है तो Section 220(2) के तहत लगने वाला ब्याज माफ कर दिया जाएगा। लेकिन यदि देरी हुई तो टैक्स राशि पर Interest (इंटरेस्ट) भी देना होगा।


हाईकोर्ट और Revised Return का मामला

यह विवाद Bombay High Court तक पहुंचा था। हाईकोर्ट ने दिसंबर 2024 में टैक्सपेयर्स को Revised Return Filing का मौका देने का आदेश दिया था। इसके बाद 1 जनवरी से 15 जनवरी 2025 तक टैक्सपेयर्स ने अपने रिटर्न संशोधित किए। लेकिन इसके बावजूद Income Tax Department ने Rebate (रिबेट) को खारिज करते हुए कई टैक्सपेयर्स को Income Tax Demand Letter भेज दिया।


Budget 2025 का बड़ा ऐलान

Union Budget 2025 में साफ कर दिया गया है कि Financial Year 2025-26 से Section 111A के तहत आने वाले Short Term Capital Gains (STCG) और अन्य Special Rate Income पर Section 87A Rebate नहीं मिलेगी।


टैक्स एक्सपर्ट्स की राय

Chartered Accountants का कहना है कि टैक्सपेयर्स के सामने अब दो ही विकल्प हैं –

  • बकाया Income Tax चुका दें।
  • या फिर Legal Action (कानूनी लड़ाई) का रास्ता अपनाएँ।

टैक्स विशेषज्ञों की मानें तो अगर टैक्स की रकम कम है तो केस लड़ने की बजाय सीधे बकाया टैक्स भर देना ही सही रहेगा।